Advertisements

Advertisements

मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे वरिष्ठ IAS अनुराग जैन, PMO में रहे चुके हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी, 2024 में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र एवं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जवाब मांगा. ‘

नीट-यूजी को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने सीबीआई और बिहार सरकार से भी दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा. पीठ हितेन सिंह कश्यप द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

पीठ ने कहा कि अन्य लंबित याचिकाओं के साथ ही इस जनहित याचिका पर आठ जुलाई को सुनवाई की जाएगी, जब सर्वोच्च अदालत गर्मी की छुट्टियों के बाद बैठेगी.

पीठ संक्षिप्त सुनवाई के दौरान उस समय अप्रसन्न हो गई जब एक वकील ने सीबीआई जांच के लिए अपने मामले को मजबूत बनाने के लिए राजस्थान के कोटा में छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने का जिक्र किया. न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, ‘यहां अनावश्यक भावनात्मक दलीलें नहीं दें.’

सीबीआई जांच का आदेश देने के लिए पेश दलीलों पर पीठ ने कहा कि कोई आदेश पारित करने से पहले एनटीए का जवाब आवश्यक है. वकील ने कहा, ‘यह 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है.’ इस पर पीठ ने कहा, ‘हम समझते हैं. हम इन सबके प्रति सजग हैं.’

केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने एक दिन पहले उच्चतम न्यायालय को बताया था कि एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए कृपांक (ग्रेस मार्क्स) रद्द कर दिए गए हैं.

केंद्र ने कहा था कि उनके पास या तो दोबारा परीक्षा देने या कृपांक को छोड़ने का विकल्प होगा. यह परीक्षा पांच मई को 4,750 केंद्रों पर हुई थी और इसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे. परिणाम 14 जून को घोषित किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले पूरा हो जाने के कारण 4 जून को नतीजे घोषित कर दिए गए.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *